
दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से 22 मई को सुनाए गए फैसले के मुताबिक EPFO द्वारा संचालित एग्जेंप्टेड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहें कर्मचारी या फिर रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को अब बिना किसी कट ऑफ डेट या सैलरी की सीलिंग लिमिट के आधार पर मंथली पेंशन मिलेगी.
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