अदालत को बताया गया कि इस साल मार्च में आरबीआई ने जो नए सिक्के और नोट जारी किए थे उनमें दृष्टिहीन लोगों को उनमें फर्क करने के लिए विशेष सुविधाएं शामिल हैं।
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