अगर आप एडवांस टैक्स के दायरे में आते हैं और 15 जून तक पहली किस्त का भुगतान नहीं किया है तो घबराने की बात नहीं है। इसकी दूसरी किस्त 15 सितंबर, 2020 तक भर सकते हैं। भुगतान नहीं करने पर ब्याज चुकाना पड़ सकता है।
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