उच्च न्यायालय ने हत्या व लूटपाट के दो दोषियों को राहत प्रदान करने से इंकार कर दिया। अदालत ने उनके उस तर्क को खारिज कर दिया कि पुलिस ने फर्जी गवाहों के बयानों के आधार पर उनको इस मामले में फंसाया है।
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