केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि एसोसिएशन बनाने के अधिकार और व्यापार व पेशे की स्वतंत्रता के अधिकार में बेलगाम और अनियमित विदेशी योगदान प्राप्त करने का अधिकार शामिल नहीं हो सकता।
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