केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि हम केवल यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को शराब की दुकानों के बाहर लंबी पंक्तियों में न खड़े होना पड़े।
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