सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के कानूनों के तहत विनियमित मंदिरों के कथित कुप्रबंधन या वहां से एकत्र धन के दुरुपयोग के सबूत मांगे हैं। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से सिर्फ अनुमान के बजाय ठोस सबूत या सामग्री उपलब्ध कराने को कहा है।
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