सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भाजपा सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। अपनी याचिका में भाजपा सांसद ने दीवाली के त्योहारों के दौरान पटाखों पर रोक, उसकी बिक्री, खरीद और इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को चुनौती दी थी।
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