केरल हाईकोर्ट ने एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को चिकित्सकीय गर्भपात की अनुमति देते हुए कहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत महिलाओं को प्रजनन विकल्प का अधिकार है, जो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है।
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