Sunday, 30 September 2018

सुप्रीम फैसलाः आधार इन सेवाओं के लिए जरूरी, यहां नहीं पड़ेगी जरूरत

आधार नंबर की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक खाते या फिर मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराना जरूरी नहीं है।

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