सीबीएसई ने कोर्ट को बताया कि वह अभ्यर्थी को सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत दो रुपये प्रति पेज देकर उत्तर पुस्तिका की प्रति देने को तैयार है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश एस के कौल और न्यायाधीश केएम जोसफ की बेंच ने की।
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