Wednesday, 9 November 2022

Kerala High Court: केरल हाईकोर्ट ने कहा- कुलपतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें राज्यपाल, अदालत में है मामला

केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्यपाल व राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान को अदालत में मामले की सुनवाई होने तक उन कुलपतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है, जिन्हें उन्होंने कारण बताओ नोटिस भेजा था।

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