शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को मृतक मधुमेह के मरीज के परिजन को पांच लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा है। आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि बीमा के दावे जीवनशैली की आम बीमारियों के आधार पर खारिज नहीं किए जा सकते।
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